
सोशल मीडिया पर ज्ञानवापी मामले को लेकर शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयान देने वाला दिल्ली विश्व विद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को जमानत मिल गई. शनिवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने डॉ रतनलाल को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी.
दरअसल, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल ने शुक्रवार सोशल मीडिया पर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किया था. आरोपी प्रोफेसर ने अपने पोस्ट के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर ‘शिवलिंग’ की कथित खोज के बाद कथित तौर पर धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाया था.
दिल्ली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शनिवार को प्रोफेसर को गिरफ्तार किया. बाद में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. साथ ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए रतन लाल को शिवलिंग विवाद के संबंध में किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या साक्षात्कार को पोस्ट करने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया.