DGP मुख्यालय ने फोटो जारी कर बताई 22 फरवरी से अब तक की पूरी कहानी

अभियुक्त अतीक अहमद को गुजरात राज्य के साबरमती जेल से एवं अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बरेली जेल से उक्त तलबी पर अभियुक्तों के प्रयागराज आने के उपरान्त विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय से घटना के साक्ष्य बरामदगी हेतु पुलिस कस्टडी रिमांड की याचना की गई

दिनांक 24/02/2023 को कमिश्ररेट प्रयागराज में थाना क्षेत्र धूमनगंज पर अधिवक्ता उमेश पाल एवं दो पुलिसकर्मियों की हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त अतीक अहमद व खालिद अजीम उर्फ अशरफ को विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय में तलब किये जाने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13/04/2023 को वारंट बी के तहत पेशी हेतु दोनों अभियुक्तों को तलब किया गया |

अभियुक्त अतीक अहमद को गुजरात राज्य के साबरमती जेल से एवं अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बरेली जेल से उक्त तलबी पर अभियुक्तों के प्रयागराज आने के उपरान्त विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय से घटना के साक्ष्य बरामदगी हेतु पुलिस कस्टडी रिमांड की याचना की गई । दिनांक 13/04/2023 को ही माननीय न्यायलय द्वारा विचारण के उपरान्त 17/04/2023 तक की पुलिस कस्टडी रिमांड अभियुक्त अतीक व अशरफ की स्वीकृत की गई । न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर दिनांक 13/04/2023 को ही अभियुक्तगण पुलिस अभिरक्षा में लिये गये व थाना धूमनगंज पर गहन पूछताछ की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

दिनांक 15/04/2023 को अभियुक्तगण को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए समय करीब 22.30 पर पर मोतीलाल नेहरू मण्डलीय चिकित्सालय थाना क्षेत्र शाहगंज कमिश्ररेट प्रयागराज ले जाया गया, जहाँ मीडिया कर्मियों द्वारा लगातार अभियुक्तगण से बाइट लेने का प्रयास किया जा रहा था । मीडिया कर्मियों का हुजूम सुरक्षा घेरे में चल रहे अभियुक्तगण की बाइट लेने के लिए बार-बार सुरक्षा घेरे को तोड़ कर नजदीक पहुँच रहा था । इसी क्रम में मीडिया कर्मियों के नजदीक होने पर अतीक व अशरफ मीडिया को बाइट देने लगे । पुलिस कर्मियों द्वारा दोनो को आगे बढ़ाया जा रहा था , कि इसी दौरान मीडिया कर्मियों की भीड़ में से अचानक तीन मीडिया कर्मी वीडियो कैमरा, माइक तथा मीडिया की आईडी के साथ अभियुक्तगण के पास पहुँच कर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई , जिससे उक्त अभियुक्तगण घायल होकर गिर गए ।

फायरिंग के दौरान भगदड़ मचने से कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई है एवं सुरक्षा में लगे आरक्षी मान सिह फायर आर्म इंजरी से घायल हुए है। अभियुक्तगण अतीक और अशरफ को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों द्वारा दोनो को मृत घोषित कर दिया गया । घायल पुलिसकर्मी को भी उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया । मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने त्वरित व आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए तीनों हमलावरों को पकड़ लिया गया ।

तीनों व्यक्तियों से की गयी पूछताछ में एक आरोपी ने अपना नाम लवलेश तिवारी उम्र 22 वर्ष पुत्र यज्ञ कुमार तिवारी नि0 क्योटरा चौराहा, थाना कोतवाली नगर, जनपद बाँदा, दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम मोहित उर्फ सनी उम्र 23 वर्ष पुत्र स्व० जगत सिंह नि0 कुरारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर, तीसरे अभि0 ने अपना नाम अरूण कुमार मौर्य उम्र 18 वर्ष पुत्र दीपक कुमार नि0 कातरवाड़ी थाना सोरों जनपद कासगंज बताया।

अब तक प्राप्त जानकारी व पूछताछ के अनुसार विवरण निम्नवत है:-

  • मोहित उर्फ सनी उम्र 23 वर्ष पुत्र स्व० जगत सिंह उपरोक्त एक पेशेवर अपराधी एवं थाना कुरारा का हिस्ट्रीशीटर है , जिसके विरूद्ध जनपद हमीरपुर के कुरारा थाने में कुल 44 मुकदमें दर्ज है । जिसमें हत्या का प्रयास , लूट , अवैध शस्त्र , अवैध मादक पदार्थों का परिवहन एवं गैंगेस्टर एक्ट के अपराध शामिल है
  • लवलेश तिवारी उम्र 22 वर्ष पुत्र यज्ञ कुमार तिवारी उपरोक्त के विरूद्ध जनपद बाँदा के थाना कोतवाली नगर व बबेरू में अवैध शराब की तस्करी, मारपीट, महिलाओं से छेड़छाड एवं आईटी एक्ट के अभियोग दर्ज है ।
  • अरूण कुमार मौर्य उम्र 18 वर्ष पुत्र दीपक कुमार उपरोक्त के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है |
  • अभियुक्तगणों से बरामद हथियार
  • एक 30 पिस्टल ( 7.62) कन्ट्रीमेड
  • एक 9 00५ पिस्टल गिरसान , मेड इन टर्की
  • एक 90५ पिस्टल , जिगाना, मेड इन टर्की

घटना के सम्बन्ध में प्रणनि0 धूमनगंज की तहरीर पर थाना शाहगंज पर धारा 302, 307 भाएद0वि0 व 3/7/25/27 शस्त्र अधि0 एवं 7 सी0एल0ए0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष शाहगंज द्वारा की जा रही है । मृतकों का पोस्टमार्टम नियमानुसार कराया जा रहा है, अंतिम
संस्कार धार्मिक रीति रिवाज से करने हेतु अभियुक्तगणों के शव नियमानुसार उनके परिजनों को सौप दिये जायेगे । घटना की सूचना स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग इत्यादि को समय से प्रेषित की गयी है ।

न्यायिक आयोग का गठन
गृह विभाग द्वारा कमीशन ऑफ इनक्कायरी एक्ट 952 के तहत 15 अप्रैल को घटित प्रयागराज के सम्पूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जाँच हेतु न्यायिक आयोग गठित किया गया। इस हेतु गृह विभाग द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत किए गये । तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग दो माह के भीतर पूरे प्रकरण की जाँज कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगा । तीन सदस्यीय आयोग अरविन्द कुमार त्रिपाठी द्वितीय, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नेतृत्व में कार्य करेगा, सुबेश कुमार सिंह, आई.पी.एस , सेवानिवृत्त डीजीपी उत्तर प्रदेश एवं बृजेश कुमार सोनी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश आयोग के अन्य दो सदस्य होंगे।

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