‘अधिकारियों को अनावश्यक कोर्ट न बुलाएं…’,सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

सरकारी अधिकारी के समन,व्यक्तिगत पेशी को लेकर निर्देश दिए. SC की ओर से कहा गया कि समन,पेशी से पहले HC वीसी को प्राथमिकता देंगे.

दिल्ली – सरकारी अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर सामने आई है. सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी किए गए है.

बता दें कि सरकारी अधिकारी के समन,व्यक्तिगत पेशी को लेकर निर्देश दिए. SC की ओर से कहा गया कि समन,पेशी से पहले HC वीसी को प्राथमिकता देंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक अधिकारियों को अनावश्यक कोर्ट न बुलाएं.अनावश्यक रूप से अदालत में नहीं बुलाया जाना चाहिए.

अधिकारी को कोर्ट बुलाने से गरिमा-महिमा नहीं बढ़ती.अदालत के प्रति सम्मान की मांग नहीं,आदेश देना चाहिये.

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