भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर बड़ा बदलाव किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि अब 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते थे।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को सुविधाजनक बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी राज्य इस विषय पर ध्यान दें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को यह निर्देश दिया है कि वे यह सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चत करने में जुट जाएं।
भारतीय निर्वाचन आयोग के इस फैसले से युवा 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दें सकेंगे, और उनको 18 साल की उम्र पूरा करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।