फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी करने की अनुमति नहीं… अग्रिम विवेचना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

जांच को तब फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब पुलिस ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है, कुछ उचित आधार....

अग्रिम विवेचना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को आगे की जांच का आदेश देने से बचना चाहिए। जब दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का अनुरोध करने वाले पक्ष ने अपने साक्ष्य में कुछ भी नया नहीं बताया है और बिना नई सामग्री पेश किए आगे की जांच के लिए अपने आवेदन को आधार बनाया है।

व्यक्तियों को फंसाती है

“ जहां नई सामग्री सामने आती है, जो पहले आरोपी नहीं रहे व्यक्तियों को फंसाती है या पहले से आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्त करती है या जहां जांच एजेंसी के संज्ञान में आता है कि किसी अपराध के लिए पहले से आरोपी व्यक्ति के पास अच्छा बहाना है, तो जांच एजेंसी का यह कर्तव्य हो सकता है कि वह उसकी वास्तविकता की जांच करे और अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

जांच का आदेश देना/अनुमति देना आवश्यक

हालांकि, न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि आगे की जांच को तब फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब पुलिस ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है, कुछ उचित आधार होने चाहिए जो आगे की जांच के लिए आवेदन को ट्रिगर करें, ताकि अदालत इस संतुष्टि पर पहुंच सके कि न्याय के उद्देश्यों के लिए आगे की जांच का आदेश देना/अनुमति देना आवश्यक है।”

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