
दिल्ली : पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से पैसा जारी करने को लेकर कोर्ट ने अनुमति दे दी है. उन्होंने कोर्ट में विधायक निधि से पैसा जारी करने को लेकर अर्ज़ी दाखिल की थी. कोर्ट के आदेश के बाद मनीष सिसोदिया अब पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करा सकेंगे. इसको लेकर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने स्थानीय रोड, सोसायटी गेट, बैरियर, वाटर कूलर सहित अन्य कामों को लेकर मनीष सिसोदिया को पत्र लिखा था. इस पर मनीष सिसोदिया ने विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र में काम कराने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी. कोर्ट से इजाज़त मिलने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर गर्व जताया. उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जेल में रहते हुए भी दिल्ली और अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की चिंता करते हैं.
हम सबको मनीष सिसोदिया पर गर्व है। जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली और अपनी विधान सभा के लोगों की चिंता है। आज उन्होंने कोर्ट से अनुमति माँगी कि क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिये अपने MLA फंड से काम सैंक्शन कर सकते हैं? कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 22, 2023
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तथाकथित शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग विकास कार्यों को लेकर लगातार पत्र लिख रहे थे. इनमें इंटरनल रोड, सोसाइटी के बूम बैरियर, वाटर कूलर और चौपाल के शुद्धिकरण जैसे काम कराने को लेकर पत्र मिल रहे थे. इस पर मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की. इसमें उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिये अपनी विधायक निधि से रक़म निकासी को लेकर अनुमति मांगी. इस पर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनुमति दे दी. विकास कार्यों में पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के शाहदरा साउथ जोन, मयूर विहार फेस-1 व फेज-2, प्रताप नगर, ईस्ट व वेस्ट विनोद नगर और खिचड़ीपुर में इंटरनल रोड, सोसाइटी में बूम बैरियर और धर्मस्थलों में वाटर कूलर लगाने सहित अन्य कामों को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अब ये सारे काम जल्द ही शुरू हो सकेंगे.
उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हम सबको मनीष सिसोदिया पर गर्व है. जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की चिंता है. उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि क्या वह अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिये अपनी विधायक निधि से काम करा सकते हैं? इस पर कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी.