सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी

देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में तेजी से वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें विदेश से आने वाले सभी लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होना अनिवार्य कर दिया गया है। नई गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होगी।

देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में तेजी से वृद्धि के बीच केंद्र  सरकार ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें विदेश से आने वाले सभी लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होना अनिवार्य कर दिया गया है। नई गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होगी।

गाइडलाइन में कहा गया है कि होम क्वारंटाइन पूरा होने पर यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। नई गाइडलाइन एक दिन बाद आई है जब इटली से पंजाब के अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई एक इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट में 125 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। बता दें, विमान में 182 यात्री सवार थे, जिनमें से 125 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए है। इन सभी लोगों को अमृतसर में क्वारंटीन किया गया है।

बता दें यह विमान कल सुबह 11.15 बजे अमृतसर पहुंचा था। जिसमें जांच के बाद 125 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। पहले जानकारी मिली थी कि इटली से अमृतसर पहुंचा विमान एयर इंडिया का है। जिसका बाद में एअर इंडिया ने खंडन करते हुए कहा कि अभी रोम से एअर इंडिया की कोई फ्लाइट भारत नहीं आती।

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