Gyanvapi Case : जिला अदालत में सुनवाई शुरू, हिन्दू पक्ष ने कोर्ट से शिवलिंग पूजा की इजाजत मांगी….

ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में 40 लोगों को रहने की इजाजत दी गई है. मुस्लिम पक्ष की और से अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति को 23 बिंदुओं पर अपना पक्ष रखना है जिसमें से 12 बिंदुओं पर दलीलें रखी जा चुकी हैं. वहीं ताजा अपडेट के मुताबिक हिन्दू पक्ष ने कोर्ट से शिवलिंग पूजा की इजाजत मांगी है.

वाराणसी की एक जिला अदालत ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार, 4 जुलाई को सुनवाई फिर से शुरू करने वाली है। यह पांच हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अपनी धार्मिक प्रार्थना करने के लिए साल भर पहुंच की मांग करने वाले एक मुकदमे की सुनवाई से संबंधित है।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में सोमवार, 4 जुलाई को फिर सुनवाई होगी. ग्रीष्मकालीन अवकास के बाद जिला अदालत मामले की फिर से सुनवाई करेगा. दरअसल, पांच हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी.

इसी क्रम में अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के आदेश दिए थे. दरअसल, सोमवार को होने वाली सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति भी अपनी दलीलें जारी रखेगी. बता दें कि मामले में आखिरी बार सुनवाई 30 मई को हुई थी लेकिन पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें नहीं रख सका था. बहरहाल ज्ञानवापी मामले में सुनवाई अभी जारी है और कोर्ट में 12 बिंदुओं पर दलीलें रखी जा चुकी हैं.

गौरतलब हो कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में 40 लोगों को रहने की इजाजत दी गई है. मुस्लिम पक्ष की और से अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति को 23 बिंदुओं पर अपना पक्ष रखना है जिसमें से 12 बिंदुओं पर दलीलें रखी जा चुकी हैं. वहीं ताजा अपडेट के मुताबिक हिन्दू पक्ष ने कोर्ट से शिवलिंग पूजा की इजाजत मांगी है.

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