लखीमपुर कांड : जेल में बंद 4 किसानों को सुप्रीम ने दी जमानत, घटना के बाद लोगों को पीट पीट कर हत्या करने का आरोप !

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए कांड से जुड़े मामले में फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने कांड में मार पीट कर एक....

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए कांड से जुड़े मामले में फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने कांड में मार पीट कर एक ड्राइवर को मारने के इल्जाम में 4 किसानों को अंतरिम जमानत दी हैं। कोर्ट ने स्वतः ही इस मामले में संज्ञान लेते हुए 8 हफ़्तों की अंतरिम जमानत मंजूर की हैं।

गौरतलब है कि लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को अंतरिम जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा को यह जमानत सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ 8 हफ्तों के लिए दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की कोशिश करने पर उनकी जमानत रद्द हो सकती है।

बता दें, तिकुनिया हिंसा मामले में चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। हिंसा के सभी 14 आरोपियों पर हत्या समेत कई संगीन धाराओं में आरोप तय हुआ है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302, 307, 120-B, धारा 326 समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किये गये हैं।

लखीमपुर खीरी के हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसको लेकर आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आशीष मिश्रा की जमानत पर कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कुछ शर्तो के साथ जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि आशीष मिश्रा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, अंतरिम ज़मानत के एक हफ्ते में यूपी छोड़ना होगा, अंतरिम जमानत के दौरान यूपी या दिल्ली में नहीं रह सकते हैं, गवाहों को प्रभावित नहीं करने की कोशिश नहीं करेगा, ट्रायल कोर्ट में सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा, आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताएंगे, गवाह को प्रभावित करने के प्रयास से जमानत रद्द होगी 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आगे के निर्देश जारी करेगा।

Related Articles

Back to top button