लखीमपुर तिकुनियां हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की कल रिहाई हो सकती है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के बेल आर्डर को सही करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बेल ऑर्डर में छूट गई धारा 302-120 b की धाराओं को जोड़ने के लिए आदेश दिए है। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी से कुचलने का आरोप है। पिछली साल हुए इस हिंसा में जेल में बंद था आशीष मिश्रा।
गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत उसके साथियों पर चार किसानों और एक पत्रकार की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा सहित एक दर्जन से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था।
बता दें कि एसआईटी ने अपनी जांच में कहा है कि साजिश के तहत किसानों को कुचलकर मारा गया। इस मामले में विपक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग करता रहा है। इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई। हालांकि, आशीष अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया। आशीष का कहना था कि जिस समय यह घटना हुई उस समय वह घटनास्थल पर नहीं थे।