लालू यादव जेल से आएंगे बाहर, चारा घोटाले केस में हाईकोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी जमानत

झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को जमानत दे दी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव को जमानत दे दी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया गया।

झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को जमानत दे दी.  जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव को जमानत दे दी.  दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया गया।

लालू यादव के वकीलों ने इस बात पर संतोष जताया था कि उन्होंने 40 महीने से अधिक जेल में बिताया है जो कि सजा की अवधि के आधे से अधिक है जो उन्हें जमानत के योग्य बनाता है। अदालत ने लालू यादव को 10 लाख रुपये के निजी जमानत बांड भरने सहित कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है,

आगे लालू यादव उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे और वह अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदलेंगे और  पता।  बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को 139.35 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था।  सीबीआई अदालत ने उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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