BSP MLA Raju Pal हत्याकांड में लखनऊ की CBI कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया, 6 को उम्र कैद, 1 को 4 साल की सजा

आरोपियों में अतीक अहमद और अशरफ का भी नाम शामिल है। जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। शेष आरोपियों में- आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल का नाम शामिल है।

BSP MLA Raju Pal Murder Case: राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ सीबीआई की विशेष अदालत ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों में अतीक अहमद और अशरफ का भी नाम शामिल है। जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। शेष आरोपियों में- आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल का नाम शामिल है। इसमें छह दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि एक आरोपी को चार साल की सजा सुनाई गई है।

बता दें कि, 25 जनवरी, 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिनदहाड़े बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे प्रमुख कारण विधानसभा चुनाव में अशरफ पर राजू पाल की जीत को माना गया था।

करीब दो दशकों के बाद कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। सभी सातों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। 

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