रफ्तार के कहर पर प्रशासन का कड़ा प्रहार, यूपी के इन 6 नेशनल हाईवे पर अब 40 से ऊपर नहीं चलेगी गाड़ी, नया नियम हुआ लागू

जिले की सड़कों पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और असमय जा रही मासूम जिंदगियों को बचाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति ने एक बेहद बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब मुरादाबाद के प्रमुख हाईवे, नेशनल हाईवे और राज्य मार्गों पर दौड़ने वाले ट्रक, डंपर, रोडवेज बस और अन्य भारी वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से नहीं चल सकेंगे। वहीं, गांव, बाजार और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इन भारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा को घटाकर सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दिया गया है। दूसरी ओर, बाइक, कार और 8 से 12 सीट वाले हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

मोटरयान अधिनियम के तहत जारी हुए आदेश
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. आंजनेय सिंह ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर नई गति सीमा को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-112 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-178 के तहत लिया गया है। यह नई व्यवस्था मुख्य रूप से दलपतपुर-अलीगंज मार्ग, स्टेट हाईवे-149, मुरादाबाद-हरिद्वार/देहरादून मार्ग, अलीगढ़-मुरादाबाद (एनएच-509), मुरादाबाद-गवां-बुलंदशहर मार्ग, मुरादाबाद-टांडा-दढ़ियाल मार्ग और वहसुमा-चांदपुर-ठाकुरद्वारा-जसपुर मार्ग पर लागू रहेगी।

लगाए जाएंगे रिफ्लेक्टिव बोर्ड, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित सड़क स्वामी विभागों को सभी मार्गों पर भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप रेट्रो-रिफ्लेक्टिव स्पीड लिमिट बोर्ड लगाने होंगे, ताकि रात में भी वाहन चालकों को गति सीमा साफ नजर आ सके। एसपी यातायात सुभाषचंद्र गंगवार ने बताया कि यातायात पुलिस पहले कुछ दिन वाहन चालकों को बैनर और सूचना बोर्ड के माध्यम से इस नई गति सीमा के बारे में जागरूक करेगी। इसके बाद जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों का न केवल चालान काटा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आपातकालीन सेवाओं को रहेगी पूरी छूट
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुछ आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस गति प्रतिबंध से पूरी तरह बाहर रखा गया है। अग्निशमन वाहन (फायर ब्रिगेड), एंबुलेंस, पुलिस वाहन और कानून-व्यवस्था या प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में लगे सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों के वाहनों पर यह गति सीमा लागू नहीं होगी।

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