लखनऊ में नाबालिग छात्रा का किडनैप, दबंगों ने होटल में ले जाकर किया गैंगरेप, मुंह खोलने पर दी जान से मारने की धमकी

यूपी की राजधानी लखनऊ में दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वह सरेराह स्कूल से घर लौटती हुई पांचवीं की नाबालिग छात्रा को बदमाशों ने जबरन गाड़ी में खींच लिया और होटल ले जाकर बारी-बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पिता की तहरीर पर सरोरजनीनगर थाने में दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश जारी है।

परिजन के मुताबिक नाबालिग छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद वह घर लौट रही थी, तभी मोहल्ले के ही दो युवक दानिश और आमीन ने उसे जबरन कार में खींचकर बैठा लिया,, उसके बाद कृष्णा नगर के एक होटल में ले जाकर उसके साथ दोनों ने मिलकर गैंगरेप किया, इतना ही नहीं आरोपियों ने गैंगरेप पीड़िता के वीडियो और फोटो भी बनाए और उसे वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद दोनों शाम को उसे घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए।

फिलहाल इस पूरे मामले पर सरोजनीनगर थाने की पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में डीसीपी केशव कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को होटल का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसके चलते मामले मे आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की बात कही हैं।

थाने से थाने का चक्कर काट रही थी पीड़िता

पीड़िता अपने परिजन के साथ पास के कृष्णा नगर थाने पहुंची, जहां उसे घंटो तक बैठाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद पीड़िता ने सरोजनीनगर थाने में शिकायत दर्ज करवायी। जहां पुलिस ने पीड़िता के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

नए कानून के तहत कही भी दर्ज करा सकते है मुकदमा

देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इस नए कानून के तहत अब एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी। इस नए नियम को ‘जीरो एफआईआर’ कहा जाएगा। सवाल यहां उठता है कि पीड़िता का मुकदमा कृष्णा नगर थाने क्यों नहीं दर्ज हुआ।

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