मुरादाबाद: धोखाधड़ी मामले में Actress सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ जारी हुआ वारंट, 36 लाख रुपए हड़पने का लगा है आरोप

फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर पैसे लेकर एक इवेंट में शामिल न होने के बढ़ता ही जा रहा है। सोनाक्षी सिन्हा केस के बादी प्रमोद कुमार शर्मा ने आज अपने अधिवक्ता आशुतोष के साथ प्रेस वार्ता कर बताया है कि सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक सिन्हा के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं। उन्हें संबंध पहले ही जा चुके थे और उनका स्टे भी खत्म हो चुका है। जिसके बाद एसीएम फोर ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को ओनर करते हुए सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक सिन्हा के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं।

कटघर थाना क्षेत्र के इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। प्रमोद शर्मा का आरोप था कि। सोनाक्षी सिन्हा अनुबंध करने के बावजूद भी दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने नहीं आई। जबकि पेमंट से लेकर प्लेन के टिकट का भुगतान हो चुका था। तो वहीं अब इस संबंध में सोनाक्षी सिन्हा केस में बादी प्रमोद कुमार शर्मा और उनके अधिवक्ता आशुतोष ने आज अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया।

प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए अधिवक्ता आशुतोष ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने मुरादाबाद के व्यक्ति प्रमोद शर्मा के साथ 90 लाख से ज्यादा की ठगी की है। जिसका मुकदमा कटघर थाने में 22 फरवरी 2019 को दर्ज किया गया था। मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन हुई उस इन्वेस्टिगेशन में हाई कोर्ट गए वहां से स्टे ले कर आए और इनके खिलाफ सोनाक्षी सिन्हा अभिषेक सिन्हा और 3 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। सोनाक्षी सिन्हा उस चार्जशीट को लेकर हॉनरेबल हाई कोर्ट गई। हॉनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें प्रो स्टेंटिंग स्टे किया। और नीचे की कार्यवाही को स्टे कर दिया। उसके बीच सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई जिसमें हॉनरेबल हाई कोर्ट ने बी सर्क्युलेट किया और उस एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर को पालन करने के लिए कहा।

उसमें यह कहा कि 6 महीने से ज्यादा कोई स्टे की मियाद फिक्स नही है कोई स्टे 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। सोनाक्षी सिन्हा 2020 में 4 सीट के खिलाफ गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उस आर्डर को स्पीकिंग ऑर्डर से एक्सटेंड नहीं किया। तो टेक्निकली वह ऑर्डर कैंसिल हो गया। यही हमारी एप्लीकेशन थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की थी। वह गाइडलाइन और हमारा ऑर्डर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर है। वह लगाकर हमने एसीएम फोर सुष्मिता गोस्वामी के यहां फाइल किया। तो उन्होंने हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को ऑनर करते हुए सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक सिन्हा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए।

वही केस में बादी प्रमोद कुमार शर्मा का कहना है कि। मेरा 2018 में एक शो था उस शो के लिए मैंने सोनाक्षी सिन्हा को बुलाया था।पैसे भी चले गए थे। हवाई जहाज के टिकट भी बनवा दिए थे। लेकिन लास्ट टाइम पर सोनाक्षी सिन्हा नहीं आई। उसमें मेरा काफी नुकसान हुआ। फिर उनकी तरफ से मुझे धमकी दी गई। मेरी उनसे 24 लाख प्लस जीएसटी की बात हुई थी। जो 28 लाख 32 हजार बैठता है। जो सोनाक्षी सिन्हा पर 29 लाख 92 हजार रुपए हुए हैं उसके बाद उन्होंने किसी तरह का कुछ नहीं किया और मुझे धमकी दी कि आप किसी तरह का कानून या कुछ करेंगे तो सही नहीं होगा। फिर मैंने एफआईआर कराई एफआईआर में 4 सीट लगी चार्जशीट के बाद अब गिरफ्तारी के बारे में जारी हुए हैं।

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