रिपोर्ट- अवैस उस्मानी
NEET UG 2021 के भौतिकी विज्ञान के एक सवाल के हिंदी अनुवाद में कथित त्रुटि का मामले में भौतिकी के एक सवाल को हटाने और दोबारा रिजल्ट जारी करने का निर्देश देने की मांग वाली अर्ज़ी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि 2021 NEET में भौतिकी प्रश्न पत्र के हिंदी संस्करण में कोई त्रुटि नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा हमें कुछ मापदंड बनाने होंगे। हम इस याचिका में दखल नहीं दे सकते। ससुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि NTA द्वारा स्थापित IIT, दिल्ली तकनीकी संस्थान और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के प्रोफेसरों की तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने कहा कि 2021 NEET में भौतिकी प्रश्न पत्र के हिंदी संस्करण में कोई त्रुटि नहीं है।
दरअसल, NEET 2021 में पूछे गए भौतिकी के एक सवाल के हिंदी अनुवाद में त्रुटि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में वाजदा तबस्सुम समेत 21 उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि भौतिक विज्ञान के पेपर के हिंदी संस्करण के प्रश्न संख्या 2 में विसंगति और पेटेंट त्रुटि का आरोप लगाया गया जिसमें ‘वर्तमान का आयाम’ शब्द छोड़ा गया। याचिका में कहा कि NEET की परीक्षा में 15 लाख छात्र शामिल हुए जिनमें सिर्फ 2 लाख छात्र हिंदी के थे, दोनों के लिए निगेटिव मार्किंग समान है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नीट 2021 में पूछे गए भौतिकी के एक सवाल को हटाने और दोबारा रिजल्ट जारी करने का निर्देश दे।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG के सवाल के अनुवाद में त्रुटि की दुबारा जांच तीन सदस्यों की एक समिति से करने को कहा। साथ ही समिति की राय और समाधान का हलफनामा दाखिल करने को कहा था। NTA की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बतया की पहले भौतिक के सवाल का मुल्यांकन विशेषज्ञों के तीन सदस्य पैनल द्वारा किया गया था उनका कहना है कि सवाल का जवाब समान ही आया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सवाल का दुबारा मूल्यांकन तीन विशेषज्ञों के पैनल द्वारा किया जाएगा।