
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज यूपी के IAS अफसरों पर एक बड़ा आदेश दिया और उनके जांच करने के तरीकों को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यूपी के अफसरों को ट्रेनिंग की जरुरत है क्योकि जांच करने वाले अफसर कानून नहीं समझते। और इन्हें नियम-कानून की सामान्य समझ भी नहीं है।


साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि JTRI में आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग कराई जाए ताकि जांचकर्ता और दंड देने वाले अफसरों की ट्रेनिंग मिल सके। बता दे कि कोर्ट में सचिवालय के अनुसचिव की जांच का केस था जिसको लेकर कोर्ट में अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन तलब हुए थे वही इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता की तरफ से गौरव मेहरोत्रा ने बहस की।


