पटियाला में मकान देखने गए दंपती पर पिटबुल का तीन मिनट तक हमला, करीब 26 बार काटा; वायरल वीडियो के बाद प्रशासन सख्त

पटियाला। पटियाला के घुम्मण नगर इलाके में बुधवार को पिटबुल कुत्ते का ऐसा आतंक देखने को मिला कि पूरा इलाका दहल गया। मकान खरीदने के इरादे से प्रॉपर्टी डीलर के साथ एक कोठी देखने पहुंचे दंपती पर अचानक पिटबुल ने हमला कर दिया और करीब तीन मिनट तक दोनों को बुरी तरह नोचता रहा। शोर सुनकर पड़ोसी लाठी-डंडे लेकर बाहर दौड़े और काफी मशक्कत के बाद कुत्ते को दंपती से अलग किया। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कैसे हुआ पूरा हमला?

जानकारी के अनुसार, दंपती प्रॉपर्टी डीलर के साथ कोठी देखने गए थे। जैसे ही डीलर ने गेट खोला, अंदर मौजूद पिटबुल अचानक बाहर निकल आया और सबसे पहले महिला पर टूट पड़ा। हमले में महिला जमीन पर गिर गई और उसकी दाहिनी बाजू पर कंधे के पास गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसकी सर्जरी करनी पड़ी।

पत्नी को बचाने गए पति पर भी कुत्ते ने जमकर हमला किया। बताया जा रहा है कि महिला को करीब 14 और पति को 12 बार काटा गया। आसपास के लोगों ने काफी देर तक डंडों से वार कर किसी तरह पिटबुल को छुड़ाया और फिर दोनों घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पीड़ित ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग

पीड़ित अंकित सभरवाल ने बताया कि पिटबुल ने उनकी पत्नी और उन्हें बुरी तरह काटा है। शरीर पर कई जगह गहरे घाव हैं। उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर पड़ोसी मदद के लिए न आते तो हालात और भयानक हो सकते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पिटबुल रखने पर पहले से पाबंदी है, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती।

प्रशासन ने क्या कहा?

पशु पालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. बिक्रमजीत सिंह ने साफ किया कि पिटबुल रखने पर पूरी तरह रोक है और कोई भी व्यक्ति इस नस्ल का कुत्ता नहीं पाल सकता। उन्होंने कहा कि वे चंडीगढ़ में मीटिंग में थे, इसलिए अभी वीडियो नहीं देख पाए हैं, लेकिन घटना की जांच कराकर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम कमिश्नर पूजा सियाल ग्रेवाल ने भी माना कि पिटबुल रखने पर रोक है और इनके रजिस्ट्रेशन व कार्रवाई की जिम्मेदारी पशु पालन विभाग की है। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो डिप्टी डायरेक्टर को भेज दी गई है और नगर निगम भी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है।

पालतू कुत्तों के लिए ये नियम जरूरी

विशेषज्ञों के मुताबिक, पालतू पिटबुल समेत किसी भी कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और समय पर टीकाकरण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। घर से बाहर या सोसाइटी के साझा क्षेत्र में कुत्ते को हमेशा पट्टे से बांधकर रखना चाहिए। अगर कुत्ता आक्रामक स्वभाव का है, तो सुरक्षा के लिहाज से उसके मुंह पर जाली पहनाना समझदारी है। कुत्ते की देखभाल में लापरवाही या उसे लावारिस छोड़ना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है।

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