
चंड़ीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब की आप सरकार ने विधानसभा में डीजीपी नियुक्ति का विधेयक पारित किया। हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। UPSC के सेलेक्शन प्रक्रिया के खिलाफ पंजाब सरकार नया विधेयक लेकर आई है। अब पंजाब की कमेटी प्रदेश का डीजीपी चुनेगी। पंजाब में भी कार्यवाहक डीजीपी प्रणाली चल रही है।
आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने पंजाब विधानसभा में डीजीपी नियुक्ति का विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के जरिए पंजाब पुलिस एक्ट में संशोधन करना चाहती है। ड्राफ्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। ये कमेटी पुलिस अफसरों का पैनल सरकार को भेजेगी और सरकार किसी एक अफसर को पंजाब की डीजीपी नियुक्त कर सकेगी।
बता दें, अभी प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार केंद्र को वरिष्ठ पुलिस अफसरों के नाम भेजती है। यूपीएससी तीन अफसरों का पैनल सेलेक्ट करके राज्य सरकार को वापस भेजती है। जिसमें से राज्य सरकार किसी एक अफसर को प्रदेश का डीजीपी नियुक्त करती है।