मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा के ऐलान के बाद मिली जमानत

गुजरात सूरत जिला अदालत से बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है।

गुजरात सूरत जिला अदालत से बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया है। जिसके बाद राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई।

आज सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे जहां से राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय पहुंचे। आज सूरत जिला अदालत उनके कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई का ऐलान कर दिया है।

राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की रैली में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों। मानहानी के इस मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के कुछ देर बाद उनको जमानत भी मिल गई।

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