अमेरिका में भड़काऊ बयान पर राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत,वाराणसी में दायर याचिका हुई खारिज

वाराणसी। अमेरिका में विगत साल राहुल गांधी के द्वारा भारत में सिक्ख समुदाय की सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। वाराणसी कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। वाराणसी के एमपी -एमएलए कोर्ट चतुर्थ में नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। वादी पक्ष के अधिवक्ता अलख नारायण राय के अनुसार याचिका को भारत सरकार की अनुमति न होने का बता कर खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपना बयान भारत से बाहर विदेश में दिया, इस लिए याचिका दायर करने के लिए भारत सरकार की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने इसकी अनुमति भारत सरकार से नहीं लिया था। ऐसे में याचिका को गुरुवार की शाम खारिज कर दिया गया है।

अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी बयान के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में सिक्खों के बीच असुरक्षा को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ खिलाफ शिकायत की गई थी। वाराणसी के तिलमापुर के पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र ने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दाखिल कर राहुल गांधी पर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई, तो वही वाराणसी के सिगरा थाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करवाया था। राहुल गांधी पर आरोप है, कि अमेरिका में राहुल गांधी का बयान भारत में रहने वाले सिक्खों को भड़काने और माहौल बिगाड़ने का वाला है। बता दें कि राहुल गांधी ने 11 दिसंबर 2023 को अपने अमेरिका दौरे के दौरान सिखों को लेकर बयान दिया था।

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