चूहे को मारना पड़ गया मंहगा, दर्ज हुई 30 पेज की चार्जशीट, हो सकती है 5 साल की जेल!

उत्तर प्रदेश के बदायूं से मर्डर की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ चूहे के मर्डर के केस में चार्जशीट दाखिल की है,

उत्तर प्रदेश के बदायूं से मर्डर की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ चूहे के मर्डर के केस में चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर कथित रूप से एक चूहे को ईंट से बांधकर मारने और उसे एक नाले में डुबाने का आरोप है। मनोज कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 429 में मुकदमा दर्ज हुआ है।

पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो साक्ष्य और स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर जांच अधिकारी ने मनोज कुमार के 30 पेंज की चार्जशीट दायर की है और सर्कल अधिकारी के सत्यापन के बाद इसे अदालत में पेश किया जाएगा। नवंबर 2022 में एक स्थानीय पशु अधिकार कार्यकर्ता विकेन्द्र शर्मा द्वारा सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

आपको बता दें कि आरोपी, मनोज कुमार एक कुम्हार है जो अपनी तीन बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहता है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के बाद कथित तौर पर एक मृत चूहे को उसकी पूंछ को एक पत्थर से बांधकर दिखाया गया था। मनोज कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कराने वाले स्थानीय पशु अधिकार कार्यकर्ता विकेन्द्र शर्मा ने कहा: “चूहे कई लोगों के लिए सिर्फ एक कृंतक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इसे मारा गया, वह जानवरों के खिलाफ क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसलिए, मैंने इस मामले का पीछा किया और करूंगा।”

तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी ने दावा किया था कि उसके बच्चों ने चूहे को मारा था और जब वीडियो शूट किया गया था तब उसने उसे नाले से निकाला था। मनोज पर आईपीसी की धारा 429 (मवेशियों को मारने या मारने की शरारत) के साथ-साथ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया जिसमें अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

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