लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम जमानत

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है. इसके साथ-साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के ट्रायल पर संतुष्टि जताई है. कोर्ट ने कहा है कि मामले का ट्रायल सही तरीके से चल रहा है.

नई दिल्ली- लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है. इसके साथ-साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के ट्रायल पर संतुष्टि जताई है. कोर्ट ने कहा है कि मामले का ट्रायल सही तरीके से चल रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. आशीष मिश्रा को अंतरिम राहत देने के साथ-साथ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों में शामिल गुरुविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्रा सिंह को भी अंतरिम राहत दे दी थी.

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