
गुजरात हाईकोर्ट ने शाहरुख खान को फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ मामले में राहत दी है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान साल 2017 में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, इसी संबंध में एक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज था। जिसे हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। दरअसल, प्रमोशन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
पहले हाई कोर्ट के जस्टिस निखिल करिएल ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। और उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान की तरफ से किए गए फिल्म प्रमोशन के दौरान हुई घटना का जिम्मेदार उन्हें नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने शाहरुख की कोर्ट से जारी समन को रद्द करने वाली याचिका को भी स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखा हैं।

क्या है पूरा मामला
अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली की यात्रा ट्रेन से कर रहे थे। इसी बीच जैसे ही ट्रेन वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पहुंची, शाहरुख को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान एक्टर ने भीड़ के बीच कुछ स्माईली गेंदे और टी-शर्ट फेंकी, जिसके बाद भीड़ ने एक दूसरे से हाथापाई शुरू कर दी और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी भगदड़ में एक व्यक्ति के मौत हो गई। भगदड़ को संभालने में एक पुलिसकर्मी भी बेहोश गया था।









