समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है ऐसे में वहीं इसकी सुनवाई होनी चहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जल्द से जल्द मामले की सुनवाई करने को कहा।
आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके खिलाफ 47 केसे हैं, हाई कोर्ट हमें सुन नहीं रहा है। आजम खान के खिलाफ राजनीति हो रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति की बात यहां ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 2 महीने से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला सुरक्षित है लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया क्योंकि अब आजम खान को चुनाव प्रचार करना है ऐसे में उनका जमानत पर बाहर आना जरूरी है।
आज मामले की सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील ने आगे कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई महीनों से याचिका लंबित है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए कहा। जिसके बाद आज़म खान ने अपनी अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। आजम खान ने अर्जी में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर उनके मामलों को लटका रही है ताकि वह चुनाव प्रचार में शामिल ना हो सकें ।