नोएडा सुपरटेक एमरेल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को गिराने का मामले में सुप्रीम कोर्ट सुपरटेक को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को फ्लैट खरीदारों को भुगतान न करने पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 17 जनवरी तक घर खरीदारों को भुगतान करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान सुपरटेक को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फ्लैट खरीदारों के रुपये नहीं लौटाए तो जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा अपने कार्यालय को क्रम में रखें और अदालती आदेश का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपके निर्देशकों को अभी जेल भेजेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निवेश की वापसी पर ब्याय नहीं लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण से उस एजेंसी के नाम पर फैसला करने को कहा जिसे सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट की ट्विन टावरों को गिराने का काम दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण से 17 जनवरी तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुपरटेक को फटकार लगाते हुए कहा कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए आप तमाम तरह के कारण ढूंढ रहे हैं । सुनिश्चित करें कि भुगतान सोमवार तक किया जाए अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।
सुप्रीम कोर्ट ने एमरॉल्ड टॉवर मामले में सुपरटेक और नोएडा प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है अदालत कड़ा रुख अख्तियार करेगी।अगर आदेशों के प्रति ऐसे ही लापरवाही जारी रही। निर्धारित समय सीमा गुजर चुकी है और अब तक टावरों को गिराने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा टॉवर बनाने वाली कंपनी बुरे हाल में है और व्यवस्थित नहीं है खरीदारों को अभी तक पैसा नहीं दिया गया ऐसा ही चलता रहा तो अदालत को आदेशों का उल्लंघन करने वालों को जेल भेजना पड़ेगा।