CM Kejriwal की रिहाई पर Supreme सुनवाई समाप्त, बिना आदेश सुनाए ही उठ गई बेंच…

3 May को अदालत में हो रही सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है...

आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुडी बड़ी खबर सामने आई है। 7 मई यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर बेंच बिना कुछ कहे कहे उठ गई है कोई आदेश नहीं सुनाया। अदालत में फिलहाल बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

बीती 3 मई को अदालत में हो रही सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें। हालांकि केजरीवाल बतौर सीएम आधिकारिक काम नहीं कर पाएंगे पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि “अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे समस्या हो सकती है और अदालत सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहती है।”  मगर आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके रिहाई पर बिना कोई आदेश सुनाए ही सुनवाई खत्म कर दिया गया है।

पिछली सुनवाई में ED ने किया था जमानत का विरोध

गौरतलब है कि दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 3 मई को सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि “केजरीवाल से जुड़ा हमारा मामला राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। हम इस केस में हो रही राजनीति को लेकर परेशान नहीं हैं, बल्कि हमारी चिंता तो मामले से जुड़े सबूतों को लेकर है। शुरुआत में हमारा फोकस अरविंद केजरीवाल पर नहीं था और न ही उनके खिलाफ ईडी का कोई कार्रवाई करने का विचार था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो केजरीवाल की भूमिका साफ हो गई।”

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