Tech News : एक बार बनने के बाद आपके पैन की कितने दिन की होती है वैलिडिटी, जानिए पूरी डिटेल…

पैन कार्ड हर किसी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैन का बहुत ज्यादे उपयोग होता है. बैंक में खाता खोलने चलाने इत्यादि के लिए पैन की बेहद आवश्यकता है. पैन सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि कई और जगहों पर भी हमारे काम आता है.

Desk : पैन कार्ड हर किसी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैन का बहुत ज्यादे उपयोग होता है. बैंक में खाता खोलने चलाने इत्यादि के लिए पैन की बेहद आवश्यकता है. पैन सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि कई और जगहों पर भी हमारे काम आता है. लेकिन कई सारे लोगों के ये सवाल हैं कि एक बार पैन कार्ड बनने के बाद इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पैन कार्ड एक बार बनने के बाद पैन का उपयोग कब तक किया जा सकता है.

पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जाती है और एक बार बनने के बाद ये जीवनभर वैलिड रहता है. दरअसल पैन कार्ड पर एक यूनिक आईडी आपको दी जा जाती है जो कि अल्फान्यूमेरिक में होती है. साथ ही पैन के ऊपर व्यक्ति की तस्वीर के साथ उसका सिग्नेचर होता है.

ये नंबर सबके पैन पर अलग अलग होता है और एक व्यक्ति के लिए एक ही पैन हो ये सुनिश्चित करता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन की पूरी जानकारी होती है. यदि परिवर्तन अपने फोटो, नाम पता इत्यादि के लिए कराते हैं तो इसकी सूचना आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी.


कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अपने पैन पर गलत हो जाती है इसके लिए कभी भी नया पैन बनवाने की जगह उसमे सुधर करना चाहिए. और इसकी जानकरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी चाहिए.

इस गलती से भरना पड़ेगा फाइन

यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं और इसकी सूचना देकर अपने इनकम टैक्स से एक पैन कार्ड निरस्त करा देना चाहिए,चुकि पैन कार्ड में हम जरुरी संशोधन कर सकते हैं. इसलिए कई कार्ड बनवाने से बढ़िया हमे हमे उसी कार्ड में संशोधन कराना चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता है तो संभव है आपके ऊपर फाइन लग सकता है.

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