इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा- हमें उम्मीद है केंद्र सरकार गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर उचित निर्णय लेगी

लखनऊ- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने का उचित निर्णय ले. कोर्ट ने कहा कि गोवध ना हो इसको लेकर केंद्र सरकार को प्रभावी व कठोर निर्णय लेना चाहिए.

न्यायमूर्ति शमीम अहमद की एकल पीठ बाराबंकी के यूपी गोवध निवारण कानून के आरोपी मोहम्मद अब्दुल खलीक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गाय की महिमा वैदिक काल से चली आ रही है. याचीकर्ता को पुलिस ने गोवंश के मांस के साथ गिरफ्तार किया था. इस मामले में याचिका दाखिल कर केस कार्यवाही खत्म किए जाने का आग्रह कोर्ट से किया गया था.

कोर्ट ने कहा कि हिन्दू धर्म में गाय को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है. ऐसे में इसे संरक्षित किया जाना चाहिए. सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु के रुप में गाय को पूजा जाता है. इसके पैर चारों वेद, स्तन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रुप में चार पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है.

भगवान राम के विवाह में भी गायों को उपहार में देने का वर्णन है. कोर्ट ने कहा कि देश में लगातार गोवंश के संरक्षण की मांग हो रही है. इस लिए भारत सरकार गोवध पर रोक लगाने का निर्णय करते हुए देश में गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकती है.

Related Articles

Back to top button
Live TV