उमेश पाल अपहरण केस:- कोर्ट ने अतीक को सुनाई उम्र कैद की सजा, कुल 3 लोगों पर आरोप सिद्ध

उमेश पाल अपहरण केस:- कोर्ट ने अतीक सुनाई उम्र कैद की सजा, कुल तीन लोगों पर सिद्ध हुआ है आरोप

प्रयागराज- उमेश पाल अपहरण केस में दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कुल तीन लोगों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी सिद्ध तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. लंच ब्रेक के बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए माफिया अतीक व 2 अन्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

उमेश पाल अपहरण के मामले में 10 लोगों पर मामला दर्ज था. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 7 लोगों को दोष मुक्त किया. तीन लोगों पर आरोप सिद्ध हुआ. दोष सिद्ध होने वालों में अतीक अहमद, दिनेश पासी, शौकत हनीफ को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.

बता दें, उमेश पाल अपहरण केस में सुनवाई को लेकर यूपी पुलिस नैनी सेंट्रल जेल से माफिया अतीक को MP/MLA कोर्ट लेकर पहुंची है. सोमवार को पुलिस अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल लेकर आई थी.

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