कौन है आजम खान को सजा दिलाने वाले IAS आंजनेय सिंह? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

आजम खान को गुरुवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई है. ऐसे में अब उनकी विधानसभा सदस्यता जाना तय है.

Desk: आजम खान को गुरुवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई है. ऐसे में अब उनकी विधानसभा सदस्यता जाना तय है. 2019 का मामला खान द्वारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन डीएम आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित भड़काऊ टिप्पणी से संबंधित है.

अब खुद तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने अपनी बात रखी है और बताया कि पूरा मामला क्या है. तत्कालीन डीएम खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि असल में पूरा मामला क्या था और क्या कारण था कि उन्होंने आजम खान पर मामला दर्ज कराया है. डीएम ने कहा कि हर सरकार का अपना अलग अंदाज है. काम करने का सभी का अलग अंदाज है.

उन्होंने कि मैं अपने काम से बहुत खुश हूं. मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है. उन्होंने कहा कि मेरा राजनीति में कोई इंट्रेस्ट नहीं है. मैं भी समाज का ही हिस्सा हूं. मौका मिला है अच्छा काम करने के लिए.दरअसल आजम खान के खिलाफ 9 अप्रैल 2019 को रामपुर की मिलक कोतवाली में केस दर्ज हुआ था. आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ IPC की धारा 153 ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505-1 (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) के साथ-साथ लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत भड़काऊ टिप्पणी की थी.

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