ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की अब एक साथ होगी सुनवाई, वाराणसी जिला न्यायालय ने दिया आदेश

जिला न्यायालय में ज्ञानवापी से जुड़े चल रहे 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी. इसको लेकर को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने आदेश दिया है। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की एक साथ सुनवाई किए जाने को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई के बाद जिला अदालत ने स्थानांतरण आदेश को स्वीकार कर लिया.

वाराणसी : जिला न्यायालय में ज्ञानवापी से जुड़े चल रहे 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी. इसको लेकर को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने आदेश दिया है। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की एक साथ सुनवाई किए जाने को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई के बाद जिला अदालत ने स्थानांतरण आदेश को स्वीकार कर लिया. ऐसे में विभिन्न अदालतों में चल रहे ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामले अब जिला न्यायालय में आ जाएंगे और इसके पश्चात जिला न्यायाधीश तय करेंगे कि इस मामले से जुड़ा कौन सा मामला सुनने योग्य है. वही इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं ने सभी मामलों को एक साथ सुनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था.

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाषनंदन चतुर्वेदी ने बताया कि ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुनवाई किए जाने की मांग की गई थी। फैसला हमारे पक्ष में आया है, जो स्वागत योग्य हैं। न्यायालय ने भी यह देखा कि ज्ञानवापी से जुड़े जितने भी मामले कोर्ट में थे, सभी की लगभग एक ही मांग थी. ऐसे में न्यायालय ने भी सभी मामलों को एक जगह पर सुनने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि न्यायालय में चल रहे राखी सिंह का 693/21 वह लीडिंग केस के रूप में चलेगा. न्यायालय ने भी माना है कि जितने भी मुकदमे चल रहे है, उन सभी मुकदमों का आधार राखी सिंह व अन्य चार महिलाओं के द्वारा दायर किए गए ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन करने का मामला हैं. ऐसे में राखी सिंह की तरफ से दायर मामले को लीडिंग केस के रूप में रखा गया है. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार एक साथ सुनवाई होने से मामले में जल्द फैसला आने की संभावना है.

अंजुमन इंतजामिया ने दर्ज करवाई थी मामलों को एक साथ करने की मांग पर आपत्ति

ज्ञानवापी मामले की वादनियों के द्वारा ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुनने के लिए जिला न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आपत्ति दर्ज करवाया था. अंजुमन इंतजामिया ने स्थानांतरण के मांग के आवेदन को गलत तथ्य आधारित होने की बात कही थी. जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतजामिया ने मुकदमों के स्थानांतरण करने की मांग को निरस्त करने की मांग किया था.

रिपोर्ट : नीरज जायसवाल , भारत समाचार, वाराणसी

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