
डेस्क : राज्यसभा में विपक्ष के 73 सांसदों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर महासचिव को नया प्रस्ताव सौंपा है। प्रस्ताव में राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
नौ आरोपों का किया गया जिक्र
विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव में मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर नौ विशिष्ट आरोप लगाए हैं। आरोपों में कहा गया है कि 15 मार्च 2026 के बाद उनके द्वारा किए गए कृत्य कदाचार की श्रेणी में आते हैं। इन आरोपों को संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 124(4) के तहत गंभीर बताया गया है।
राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने अभी-अभी अपने सेक्रेटरी जनरल को भारत के राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक नया नोटिस ऑफ मोशन सौंपा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का आग्रह किया गया है। यह मांग 15 मार्च 2026 को और उसके बाद उनके…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 24, 2026
संवैधानिक प्रावधानों का दिया हवाला
प्रस्ताव में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। विपक्ष का कहना है कि इन प्रावधानों के तहत जांच कराकर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
सरकार और आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार
इस मामले को लेकर अभी तक सरकार या चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया संवैधानिक नियमों के तहत तय की जाएगी।









