उत्तर प्रदेश कांग्रेस खबर सामने आ रही है। मंगलवार यानी 25 जून को UP कांग्रेस के अध्यक्ष और वाराणसी से लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अजय राय को गैंगस्टर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट से बाद झटका लगा है। अजय राय पर निचली अदालत में चल रही गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ इनकार कर दिया है। वहीं, अजय राय ने अपने ऊपर लगे गैंगस्टर एक्ट को रद्द कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच ने अजय राय की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में 15 जुलाई तक जवाब मांगा है। यानी अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
बता दें यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के साथ चार अन्य के खिलाफ करीब चौदह साल पहले वाराणसी के चेतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसके तहत वर्ष 2010 में उनपर आईपीसी की धारा 147, 148, 448, 511, 323,504, 506, 120 बी और सेक्शन 7 आफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, और सेक्शन 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद इस मामले में जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 28 अक्टूबर 2011 को कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी थी।