उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से जुडी बड़ी खबर सामने आई है। इस परीक्षा के रीएग्जाम को लेकर लम्बे समय से नौजवानों का इंतजार अब ख़त्म हो चूका है। खबर है कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसके री-एगजाम की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के कुल 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा के लिए 23,24,25 अगस्त और 30,31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का ऐलान किया है। बता दें, यह इस परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के आरोपों के चलते इसको पहले ही निरस्त किया जा चुका है।
गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक के चलते कुल 60,244 पदों की यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करने का आदेश सुनाया था और छ महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आश्वासन दिया था। जिसके बाद अब यूपी पुलिस में रद्द हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं, अब इस परीक्षा में कोई गडबड़ी न हो इसे लेकर सुरक्षा इंतजामों को भी चेक किया गया है।
इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बोर्ड ने प्रेस नोट भी जारी किया है। जिसमे बताया गया है कि, “उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23,24,25 अगस्त एवं 30,31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।”
आगे लिखा गया है कि, “अवगत कराना है कि यह परीक्षा पूर्व में निरस्त कर दी गयी थी। सीएम योगी द्वारा निर्देशित किया गया था कि यह परीक्षा 06 माह के अन्दर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः आयोजित करायी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत शुधितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के कम में यह कार्यकम घोषित किया गया है।चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं यथा-परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केन्द्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छद्मनिरूपण रोके जाने आदि हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक-19.06.2024 को जारी किए गये है। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार की जा रही है।”
बोर्ड ने बताया कि, “उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6, सन् 2024) दिनांक 01 जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया है, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।”
बता दें, उक्त तिथियों को प्रतिदिन 02 पालियों में यह परीक्षा सम्पन्न होगी तथा प्रति पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते है, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियों डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उपरान्त अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा।