
गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी।
हाई कोर्ट ने सुरक्षित किया था फैसला
एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को लेकर अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसी मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए दोबारा हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा था। इसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। वहीं, 29 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।
MP MLA कोर्ट के फैसले से रद्द हो गई थी सदस्यता
गौरतलब है कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। वहीं, जेल जाने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्या रद्द हो गई थी। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा पर रोक लगाने के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल हो गई थी।









