फेस्टिव सीजन में आपके बजट और जेब दोनों पर होगा बड़ा असर, 1 अक्टूबर से होने जा रहे ये बड़े बदलाव!

हर महीने की 1 तारीख को आम आदमी की जेब से जुड़े कुछ बदलाव होते है, जिसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है.

डिजिटल स्टोरी-हर महीने की शुरुआत में कुछ बदलाव होते है,कैसे बदलाव…..यहीं सोच रहे हैं ना,बदलाव से हमारा मतलब है, हर महीने की 1 तारीख को आम आदमी की जेब से जुड़े कुछ बदलाव होते है, जिसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है.

अब 1 अक्टूबर आ गया है, इस महीने दशहरा… दिवाली… से लेकर कई त्यौहार पड़ते हैं.आम लोगों की जेब पर इसका गहरा असर पड़ता है.

चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस महीने में क्या-क्या बदलाव होने वाले है????

1-HDFC Bank क्रेडिट कार्ड

एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड में भी एक अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे. अगर आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, तो स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल के प्रोडक्ट के लिए रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की सीमा निर्धारित कर दी गई है, इससे कार्डधारक महीने में केवल एक बार ही इन रिवार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे.

2- सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना में एक अक्टूबर से बेटियों के कानूनी अभिभावक ही, उनके खातों का संचालन कर सकेंगे. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी शख्स द्वारा बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला गया है और वह कानूनी तौर पर उसका अभिभावक नहीं है, ऐसे में उन्हें यह अकाउंट बेटी के कानूनी अभिभावक या माता-पिता को ही ट्रांसफर करना होगा.

3- बोनस शेयर

एक अक्टूबर से बोनस शेयर क्रेडिट पर नया नियम लागू होगा. बोनस शेयर जल्द ही क्रेडिट होंगे और इसमें ट्रेडिंग शुरू होगा. रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद ही बोनस शेयर में ट्रेडिंग शुरू होगी. बोनस शेयर क्रेडिट पर नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे.

4- PPF खाते से जुड़े तीन नियम

पोस्‍ट ऑफिस के स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम के तहत संचालित पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) योजना में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं. यह बदलाव 1 अक्‍टूबर 2024 यानी अगले महीने से लागू होगा. 21 अगस्‍त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत PPF के तीन नए नियमों को लागू किया जाएगा. इसके तहत एक से अधिक अकाउंट रखने वालों पर एक्शन लिया जाएगा.

5- TDS,STT

TDS को लेकर बता दें कि आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया था, जो कि एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं. अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से आपको एक साल में 10,000 से ज्यादा की आय हो रही है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा.

वहीं एक अक्टूबर से शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शनपर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की नई दर लागू हो जाएगी. अब ऑप्शन की बिकवाली पर प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत एसटीटी लगेगा, जो कि पहले 0.0625 प्रतिशत था. वहीं, फ्यूचर की बिकवाली पर ट्रेडेड कीमत का 0.02 प्रतिशत एसटीटी के रूप में चुकाना होगा, जो कि पहले 0.0125 प्रतिशत था.

6- आधार कार्ड

एक अक्टूबर, 2024 से पैन-आधार से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है. पैन अलॉटमेंट के लिए आवेदन फॉर्म और इनकम टैक्स रिटर्न में आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा. सरकार ने डुप्लीकेशन को रोकने के लिए यह कदम उठाया है.

इसके अलावा बैंक 15 दिन बंद रहेंगे. जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर में अलग-अलग राज्यों में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे.ये छुट्टियां इन राज्यों में मनाए जाने वाले फेस्टिवल की वजह से होंगी. वहीं कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जिनके कारण पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी. साथ ही अगले महीने कुछ राज्यों में चुनाव के चलते भी बैंक बंद रहेंगे. कुल 15 छुट्टियों में रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टियां भी शामिल हैं.

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