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नाबालिग ने चलाई बाइक तो मां-बाप जाएंगे जेल! जानें नया ट्रैफिक नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। यदि कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे को वाहन चलाने की अनुमति देता है, तो उसे तीन साल...

देशभर में 1 मार्च 2025 से नया व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है। इसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। खासकर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और टू-व्हीलर पर तीन सवारी बैठाने को लेकर अब नियम काफी सख्त हो गए हैं।

अगर कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो अब उसके अभिभावक को दोषी माना जाएगा। उन्हें 3 साल की सजा के साथ-साथ ₹25,000 का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा, उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।

नए नियम के अनुसार, यदि किसी टू-व्हीलर पर तीन लोग बैठते हैं, तो ₹1,000 का जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर किसी बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है और उसे तीसरी सवारी के रूप में बैठाया जाता है, तो भी ये नियम लागू होगा और फाइन देना होगा।

🚨 मुख्य बातें…..

  • नाबालिग वाहन चला रहा है = अभिभावक दोषी
  • अभिभावक को 3 साल की जेल + ₹25,000 का जुर्माना
  • टू-व्हीलर पर तीन सवारी = ₹1,000 जुर्माना
  • 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी माना जाएगा

परिवहन विभाग ने जनता से अपील की है कि नए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और स्वयं के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

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