इलाहाबाद हाईकोर्ट से माफिया अतीक अहमद के परिवार को बड़ा झटका.. बड़े बेटे की जमानत अर्जी हुई रद्द…

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज की। खुल्दाबाद थाने में दर्ज रंगदारी मामले में जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच का फैसला।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला खुल्दाबाद थाने में दर्ज रंगदारी के एक गंभीर मामले से जुड़ा हुआ है।

वर्तमान में लखनऊ जेल में बंद उमर अहमद ने अदालत से राहत की गुहार लगाते हुए जमानत अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच ने अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।

अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले और आरोपों की प्रकृति काफी गंभीर है, ऐसे में राहत देना न्यायसंगत नहीं होगा। अतीक अहमद के नेटवर्क और अतीक की मौत के बाद से ही उसके परिजनों पर दर्ज मुकदमों में प्रशासन और न्यायपालिका सख्त रुख अपनाए हुए है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर अहमद को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा, जिससे उसकी कानूनी मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं।

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