गोरखनाथ मंदिर में हमले के मामले में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में एटीएस NIA कोर्ट ने आज आरोपी की सजा का ऐलान कर दिया है। पिछली तारीख पर मुर्तजा दोषी ठहराया गया था। आज कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को सजा सुनाते हुए फांसी का ऐलान कर दिया है।
गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ थाने में केस दर्ज हुआ था। हमले के आरोपी मुर्तजा को पिछली तारीख में दोषी ठहराया गया था। मुर्तजा की सजा को लेकर आज सुनवाई होनी थी। जिसके लिए मुर्तजा को आज कड़ी सुरक्षा के साथ ATS कोर्ट में पेश किया गया।
गोरखनाथ मंदिर में हमले के मामले में दोषी मुर्तजा अहमद को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी सजा से पहले अपने आप को बचाने के लिए कई प्रयास करता रहा। आरोपी खुद को मानसिक बीमार बताता रहा, लेकिन इस संबंध में कोई सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया है। मामले की विवेचना एटीएस को दी गई थी।