Asaram Bapu: रेप मामले में आसाराम को सजा का ऐलान, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

गुजरात की गांधीनगर सत्र अदालत ने आसाराम बापू को एक दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया था। जिस पर आज अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है।

आसाराम बापू को आज मंगलवार को एक पूर्व महिला अनुयायी द्वारा 2013 में दर्ज कराए गए बलात्कार के एक मामले में सजा का ऐलान हो गया है। गुजरात की गांधीनगर सत्र अदालत ने आसाराम बापू को एक दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया था। जिस पर आज अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है।

आसाराम बापू पर सूरत की एक महिला ने लगभग 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा में अपने आश्रम में बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। आसाराम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 (गलत कारावास), 354ए (यौन उत्पीड़न), 370(4) (तस्करी), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए थे। इस मामले में आसाराम को दोषी पाया गया और आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया।

आसाराम पहले से रेप के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है और अभी वह जोधपुर जेल में बंद है। पहले से उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं अब उनको सूरत मामले में सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा के साथ साथ 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।

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