
लखनऊ– इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंसल API के जमीन घोटाले की CBI जांच करने के आदेश दिए हैं. लखनऊ में अंसल API पर सिंचाई विभाग की 2 हजार करोड़ की जमीन कब्जाने का आरोप है. अंसल API ने सरकारी जमीन को टाउनशिप में मिलाकर बिल्डरों को बेचा दिया था. हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए आदेश दिया हैं. जस्टिस डीके सिंह ने सीबीआई जांच को जांच के आदेश देते हुए कहा कि हर महीने जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी.
लखनऊ
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) April 25, 2023
➡️अंसल API के जमीन घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश
➡️हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिए
➡️लखनऊ में अंसल API ने सिंचाई विभाग की जमीन कब्जा की
➡️अंसल ने सिंचाई विभाग की 2 हजार करोड़ की जमीन का घोटाला किया
➡️सरकारी जमीन को टाउनशिप में मिलाकर बिल्डरों को बेचा… pic.twitter.com/1ioo4lk3pT
जमीन घोटाला के जांच के आदेश जारी होने से सिचाई विभाग, एलडीए और अंसल के कई लोगों पर गाज गिर सकती है. कोर्ट ने यूपी सरकार को भी इस मामले में विजिलेंस जांच के आदेश जारी किए हैं. मामले की पूरी रिपोर्ट 22 अगस्त तक सीबीआई हाईकोर्ट को सौंपेगी. अब अंसल एपीआई के सुशील अंसल का अब जेल जाना तय माना जा रहा है. साथ ही सिंचाई विभाग और एलडीए के कई अफसर भी अब फंदे में फंसते नजर आ रहे हैं.









