अडानी ग्रुप-हिंडनबर्ग रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दिया तीन महीने का समय, 15 मई को अगली सुनवाई

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से शुक्रवार को कहा कि वे अडानी समूह पर अमेरिकी शॉर्ट-सेलर ...

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से शुक्रवार को कहा कि वे अडानी समूह पर अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए आरोपों की जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी समूह-हिंडनबर्ग रिपोर्ट सुनवाई के दौरान सेबी से कहा, “हम जांच के लिए समय बढ़ाएंगे, लेकिन छह महीने के लिए नहीं बल्कि हम तीन महीने के लिए समय बढ़ाएंगे।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम अभी इस मामले में कोर्ट को स्थगित कर रहे हैं /सोमवार को आगे की सुनवाई करेंगे और आदेश देंगे कि सेबी को कितना समय दिया जाए।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डॉ. धनंजय यशवंत चद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जब इसने बाजार नियामक और एक विशेषज्ञ पैनल को मामले की जांच करने के लिए कहा था।

2 मार्च को, शीर्ष अदालत ने पूंजी बाजार नियामक सेबी को निर्देश दिया था कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आलोक में अडानी समूह द्वारा प्रतिभूति कानून के किसी भी उल्लंघन की जांच करे, जिसके कारण अडानी समूह के बाजार मूल्य के 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का भारी नुकसान हुआ।

याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सेबी की अर्जी पर समय बढ़ाने का विरोध किया है।

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