
प्रयागराज; ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले पर हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई करने के पश्चात अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा है. जिसके बाद ज्ञानवापी का ASI सर्वेक्षण होना तय हो गया है.
प्रयागराज
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) August 3, 2023
➡️ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
➡️हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की
➡️ASI सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी
➡️ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर रोक नहीं
➡️ज्ञानवापी परिसर में ASI का सर्वे जारी रहेगा#Prayagraj pic.twitter.com/dhMnaeXEXP
बता दें कि वाराणसी जिला जज के ज्ञानवापी का ASI सर्वे कराने वाले आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर कुछ दिनों तक रोक लगाकर मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था.
जिसके बाद हाई कोर्ट में इस मामले पर लंबी सुनवाई चली थी. दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के पश्चात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रिटिंकर दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)कराने का फैसला सुनाया है.









