
दिल्ली- बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. मामले में दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त किया गया. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की याचिका सुनवाई योग्य है.
दिल्ली- बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मामले में दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त.
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 8, 2024
➡पीड़िता की याचिका सुनवाई योग्य-सुप्रीम कोर्ट
➡अपराध रोकने के लिए सजा दी जाती है-SC
➡दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त-सुप्रीम कोर्ट
➡पीड़िता की तकलीफ का अहसास हो-सुप्रीम कोर्ट… pic.twitter.com/QiJIYY99nz
अपराध रोकने के लिए सजा दी जाती है. दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त… पीड़िता की तकलीफ का अहसास हो.
बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा है.
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है.









