
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित हो गया। विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
विधानसभा में यूसीसी पर बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के तहत यह अधिकार दिया कि राज्य भी उचित समय पर यूसीसी लागू कर सकते हैं… इसे लेकर लोगों के मन में संदेह है। हमने संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मसौदा तैयार किया।”
राज्य सरकार द्वारा पेश समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक के सदन में पास होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा के विधायकों ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटीं।
समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “समान नागरिक संहिता कानून सभी के लिए समानता का कानून है… इसके बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कर रहे थे लेकिन सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हो गई हैं। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं… बल्कि ये कानून उन माताओं, बहनों और बेटियों के लिए है जिन्हें जीवन में कई कुरीतियों के कारण यातनाओं का सामना करना पड़ता था… ये कानून बच्चों के भी हित में है और मातृशक्ति के भी हित में है।”









