
रिपोर्ट विपिन सोलंकी
बागपत. उत्तर प्रदेश के बागपत में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के तीन मुकदमों में बृहस्पतिवार को भाजपा विधायक योगेश धामा ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सरेंडर कर दिया। तीनों मुकदमों में विधायक को न्यायालय से जमानत मिल गई।
अधिवक्ता योगेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 24 जनवरी 2022 में सिंघावली अहीर थाने में विधायक योगेश धामा व 50-60 अज्ञात के खिलाफ अमीनगर सराय कस्बे में आचार संहिता के उल्लंघन व कोविड महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी योगेश धामा ने कोविड महामारी के दौरान सैकड़ो लोगो के साथ ढ़ोल ले साथ चुनाव प्रचार किया था। जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर भाजपा प्रत्याशी योगेश धामा व 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
इसके अलावा 17 जनवरी को खिंदौड़ा गांव में आचार संहिता व कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर विधायक व 30 अज्ञात पर मुकदमा हुआ।
बालैनी थाने के हरियाखेड़ा गांव में आचार संहिता के उल्लंघन पर विधायक समेत पांच नामजद व 30-40 अज्ञात के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिनमें न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। गुरुवार को विधायक योगेश धामा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसमें न्यायाधीश ने तीनों मुकदमों में जमानत दे दी।