मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक रहेगी बरकरार, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में आज अहम सुनवाई हुई. नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है.

ग्वालियर; प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में आज अहम सुनवाई हुई. नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है. सीबीआई प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच करेगी. हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने के आदेश दिए हैं. सीबीआई ने पूर्व में जारी जांच रिपोर्ट भी जारी की. 24 कॉलेजों की जांच में 6 कॉलेजों में अनियमितताएं व मापदंड सही नहीं पाए गए. 5 कॉलेजो में भी मिली कुछ अनियमितताएं मिलीं.

हाई कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है. मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी. बीती 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी. B.sc नर्सिंग, B.sc पोस्ट बेसिक, M.sc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी. मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी.

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