श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले पर बड़ी खबर- हिंदू पक्ष के हक में जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला…

कोर्ट ने कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनने योग्य है और अगली मामले में सुनवाई आगामी 22 सितंबर को होगी. हिन्दू पक्ष में फैसला आने से लोगों में खुशी का माहौल है. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर वाराणसी में धारा 144 लागू है. संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है. संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही है.

वाराणसी. श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले पर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला आया है। वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने ये फैसला सुनाया है। वाराणसी जिला अदालत ने फैसला हिन्दू पक्ष के हक में दे दिया और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई. मामले में अगली सुनवाई की तारिख 22 सितंबर मुकर्रर की गई है.

कोर्ट ने कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनने योग्य है और अगली मामले में सुनवाई आगामी 22 सितंबर को होगी. हिन्दू पक्ष में फैसला आने से लोगों में खुशी का माहौल है. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर वाराणसी में धारा 144 लागू है. संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है. संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही है.

प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है. वहीं प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना है कि इलाके में शान्ति व्यवस्था बनी रहे. वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने फैसला सुनाया और ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में पोषणीयता को बरकरार रखते हुए कहा कि मामले की सुनवाई 22 सितंबर से होगी. वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा अदालत ने खारिज कर दिया.

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