पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आजम खान की पत्नी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तजीम फातिमा पर चल रही बिजली चोरी का मुकदमा खत्म कर दिया गया है। यह मुकदमा उनके द्वारा 30 लाख रुपए की जुर्माना राशि जमा करने के बाद खत्म किया गया है।
रामपुर में चल रहा था मामला
दरअसल, रामपुर जिले की स्पेशल एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट में बिजली चोरी को लेकरतजीम फातिमा पर केस चल रहा था। जिसको लेकर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद 30 लाख रुपए की जुर्माने की राशि के आधार पर खत्म कर दिया है।
2019 में बीजली चोरी का दर्ज हुआ था मुकदमा
गौरतबल है कि साल 2019 में बिजली विभाग की टीम ने आजम खान के रिसॉर्ट पर छापा मारा था। इस दौरान 33 किलो वाट की बिजली चोरी के आरोप में उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं उपचुनाव में आजम खान की पत्नी तजीम फातिमा ने चुनाव लड़ा था। जहां उन्होंने एनओसी प्राप्त करने से पहले जुर्माना की राशि के तौर पर 30 लाख रुपए जमा की थी। ऐसे में पिछले दिनों सपा नेता आज़म खान की पत्नी द्वारा कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई थी कि उपरोक्त केस में मैं 30 लाख का सम्मन शुल्क की राशि जमा कर दी है तो मुकदमा खत्म होना चाहिए। जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुकदमे को खत्म कर दिया है।